DIGITAL DESK JHARKHAND:- देवघर। बुधवार को देवघर नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 12 में होल्डिंग टैक्स, वाटर यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया। जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक भुगतान नहीं करने वाले 156 बड़े बकायेदारों को झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के अंतर्गत नोटिस निर्गत किया गया। जिनमें से कुछ बकायेदारों द्वारा होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया गया। नगर निगम में अवस्थित वार्ड 12 में ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर्ड को ले नगर निगम की टीम द्वारा फील्ड विजिट करते हुए 25 ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया। साथ ही जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा अभी तक ट्रेड लाइसेंस निर्गत नहीं करवाया गया है ऐसे प्रतिष्ठान का जल्द से जल्द लाइसेंस बनवाना सुनिश्चित करें।
अन्यथा उनके विरुद्ध झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 187 189, 463 एवं 600 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 25000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही वाटर यूजर चार्ज के लिए अवैध कनेक्शन को वैध तथा जिन हाउसहोल्ड का विगत 3 माह से वाटर यूजर चार्ज बकाया है उन्हें नोटिस करते हुए वसूली की जा रही है।
देवघर नगर निगम के अंतर्गत होल्डिंग टैक्स, वाटर यूजर चार्ज, ट्रेड लाइसेंस के लिए नया भवन देवघर नगर निगम एवं पुराना भवन, देवघर नगर निगम में अपना बकाया टैक्स जमा करा सकते हैं। छापेमारी अभियान में नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिनेश देव, सतन रमानी, पीएमयू (सीसीएसपीएल) खिलेश्वर शर्मा, एसपीएस के ऑपरेशनल मैनेजर विपिन पांडेय, प्रोजेक्ट मैनेजर विकास रंजन एवं ट्रेड ऑफिसर मोहित मिश्रा, एरिया मैनेजर अमर देव, टीम लीडर हरे राम यादव आदि उपस्थित थे।